मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती ,पीजी नीट परीक्षाओं व मेडिकल अधिकारियोंं की भर्ती में ओबीसी आरक्षण 14 फ़ीसदी से अधिक किए जाने का पूर्व में लगाई अंतरिम रोक बरकरार रखी है।
मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमथ व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगल पीठ ने सोमवार को भी राज्य सरकार के उस आग्रह को ठुकरा दिया जिसमें यह स्थगन हटाने की मांग की गई
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