निजी अस्पतालों में कोरोना इलाज की खर्च सीमा तय करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार से जवाब चाहता है.
- सॉलिसिटर जनरल से जवाब लेने का निर्देश
- एक हफ्ते के बाद होगी मामले की सुनवाई
निजी अस्पतालों में कोरोना इलाज की खर्च सीमा तय करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार से जवाब चाहता है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से एक हफ्ते में स्वास्थ्य मंत्रालय से जवाब लेने के लिए कहा गया है. इस मामले की सुनवाई एक हफ्ते के बाद होगी.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने निजी और धर्मार्थ अस्पतालों में फ्री या कम खर्चे में कोरोना इलाज पर केंद्र से जवाब मांगा था. केंद्र की ओर से गुरुवार को हलफनामा दायर किया गया है. केंद्र ने कहा कि उसके पास निजी या धर्मार्थ अस्पतालों को कोरोना रोगियों को मुफ्त इलाज देने के लिए कोई वैधानिक शक्ति नहीं है.
गौरतलब है कि सुप्रीम क़ोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि क्या रियायती ज़मीन पर सरकारी जमीन पाने वाले निजी चैरिटेबल हॉस्पिटल कोरोना के मरीजों का मुफ्त या कम कीमत पर इलाज करने को कहा जा सकता है? इस पर केंद्र की ओर से हलफनामा दायर किया गया है.
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