शुक्रवार, 29 अक्तूबर 2021

स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देश


 मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलोंं में अब साफ - सफाई और चपरासी पर अधिकतम ₹6000 तक खर्चच किए जा सकेंगे  । शाला प्रबंधन के नाम पर इस मद का उपयोग अब किसी और दूसरे उद्देश्य जैसे कर्मचारी की भर्ती के लिए नहीं किया जा सकता है ।

    इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी संभागीय संयुक्त संचालक , जिला शिक्षा अधिकारी और विकास खंड शिक्षा अधिकारियों को लिखित निर्देश दे दिए हैं । इसमें कहा गया है,  कि वर्ष 2007-2008 से 2018 -19 तक की उन्नयन हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूलों में शाला प्रबंधन की मद ₹6000 प्रति शाला उपयोग की जा सकेगी ।

           यह राशि सिर्फ सफाई और चौकीदार पर खर्च होगी । आदेश में कहा गया है कि जानकारी में आया है कि कुछ जिलों में इस मद में कर्मचारी की नियुक्ति की जा रही है, यह बिल्कुल उचित नहीं है । लोक शिक्षण आयुक्त ने कहा कि किसी भी प्रकार का कोई भी दैनिक वेतन भोगी कलेक्टर रेट रेट पर इस्मत से नियुक्त नहीं किया जाए ।

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