आबकारी विभाग ने शराब की दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखने के लिए भी गाइडलाइन जारी की है. दुकान के बाहर 5 से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे.
- 2 लीटर से अधिक शराब की होम डिलीवरी नहीं होगी
- ठेके के बाहर 5 से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे
लॉकडाउन 3.0 में पंजाब सरकार ने शराब की होम डिलीवरी के लिए गाइडलाइन जारी की है. आबकारी विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक, एक ग्रुप में सिर्फ 2 लोग ही होम डिलीवरी कर सकेंगे. होम डिलीवरी वाले व्यक्ति के पास अधिकारिक पास होना जरूरी होगा.
2 लीटर से ज्यादा शराब की होम डिलीवरी नहीं होगी. होम डिलीवरी की सुविधा कर्फ्यू और लॉकडाउन के बीच में ही रहेगी. इसके अलावा होम डिलीवरी आधिकारिक वाहन के जरिए होगी, जो विभाग द्वारा तय किया जाएगा.
आबकारी विभाग ने शराब की दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखने के लिए भी गाइडलाइन जारी की है. दुकान के बाहर 5 से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे. जमीन पर निशान लगाए जाएंगे. साथ ही दुकान में सैनिटाइजर का पूरी तरह प्रबंध करना होगा. समय-समय पर राज्य सरकार अपनी गाइडलाइंस बदल भी सकती है.
बता दें कि शराब व्यापारियों ने पंजाब सरकार से होम डिलीवरी की परमिशन मांगी है या फिर सरकार को दी जाने वाली लाइसेंस फीस में कटौती की मांग उठाई है. इस पर अंतिम फैसला 7 मई को होगा.
सूत्रों के मुताबिक, कर्फ्यू में ढील के दौरान सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक जो दुकानें खोलने की परमिशन है, उसमें शराब की दुकानों को भी खोले जाने की परमिशन दी जाएगी. इसके बाद शाम 6 बजे तक शराब की होम डिलीवरी हो सकती है.
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